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UP Income Certificate – यूपी में आय प्रमाण पत्र 2023 कैसे बनाये घर बैठे –

आय प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

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UP Income Certificate : आय प्रमाण पत्र का उपयोग उन योजनाओं का  लाभ लेने के लिए किया जाता है जहां व्यक्ति या उसके परिवार की वार्षिक आय के आधार पर पात्रता निर्धारित की जाती है। आय प्रमाण पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा लिखे गये इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें । राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी वाले परिवारों को लाभ प्रदान करने हेतु समय-समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती है। ऐसे में सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी परिवारों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

आय प्रमाण पत्र क्या है?

आय प्रमाण पत्र सरकार के द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है, जो किसी व्यक्ति या उसके परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। यह आमतौर पर लेखपाल होते हैं जो प्रमाण पत्र जारी करते हैं ।

आय प्रमाण पत्र (UP Income Certificate) जारी करते समय व्यक्ति या परिवार की आय की गणना की जाती है। आय प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति या उसके परिवार की आय को प्रमाणित करते हुए जारी किया जाता है।

आय प्रमाण पत्र (UP Income Certificate) जारी करने के लिए एक परिवार के एक व्यक्ति या परिवार के सदस्यों की आय की गणना निम्न अनुसार की जाएगी:

वेतन से आय

पेंशन से आय

मजदूरी से आय

आय प्रमाण पत्र के उपयोग

आय प्रमाण पत्र के उपयोग निम्नलिखित हैं। 

सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां इसी प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाती हैं।

विभिन्न प्रकार की पेंशन जैसे विधवा, वृद्धावस्था पेंशन, खेतिहर मजदूर पेंशन आदि प्राप्त करना।

मुफ्त राशन आदि प्राप्त करना।

आरक्षित श्रेणियों के लिए उपलब्ध सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करना।

UP Income Certificate आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सामान्य सूची निम्नलिखित है।  

आईडी प्रूफ, जैसे -वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि ।

एड्रेस प्रूफ जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि ।

पासपोर्ट साइज कलर फोटो।

आवेदक के मुखिया से स्व-घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर।

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के माध्यम से व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है, कि पत्र में लिखी गई सभी बातें सत्य हैं। यदि उस पत्र में की गई घोषणाएं गलत पाई जाती है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि आप किसी तरह का ऑनलाइन आवेदन करते है तो आपको अनेक जानकारियां देनी होती हैं।, इस प्रमाण पत्र को शपथ पत्र कहा जाता है।

शपथ पत्र का उपयोग  

यदि किसी भी प्रकार की जानकारी को साबित करने के लिए आपके पास कानूनी दस्तावेज़ न हो, तो उस स्थिति में घोषणा पत्र या शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। यदि आप अपनी आय को दर्शाना चाहते हैं लेकिन आपके पास इसे दर्शाने के लिए कोई सबूत न हो तो ऐसी स्थिति में उक्त राशि के लिए एक हलफनामा या शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

आय प्रमाण पत्र के (UP Income Certificate) लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

यदि आप उत्तर प्रदेश के राज्य निवासी है और आप सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको इसके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आप हमारे इस लेख में दी गयी जानकारी के आधार पर देख सकते है की किस प्रकार आप घर बैठे ऑनलाइन  उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते है।यूपी राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी नागरिक आय प्रमाण हेतु ऑनलाइन (UP Income Certificate) आवेदन करना चाहते है वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

1- आय प्रमाण पत्र के लिए edistrict.up.gov.in ऑफिसियल वेबसाइट में जाएँ।

आय प्रमाण पत्र

2- होम पेज में आवेदक नागरिक को ”सिटिजन लॉगिन(ई-साथी)” के विकल्प में क्लिक करना है। 3- अगले पेज में आवेदक व्यक्ति को ”पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन” विवरण को दर्ज करना है।

आय प्रमाण पत्र

4 – यदि आवेदक के द्वारा पोर्टल में पहले से कोई पंजीकरण नहीं किया गया है तो ”नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” के विकल्प को चुने।

5 – नवीन पंजीकरण हेतु आवेदक व्यक्ति को फॉर्म प्राप्त होगा ,इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें एवं सुरक्षित करें के विकल्प में क्लिक करें।

6 – अब अगले पेज में व्यक्ति को लॉगिन हेतु पासवर्ड संख्या को बदलना होगा। पासवर्ड संख्या बदलने हेतु यूजर नाम ,OTP ,नया पासवर्ड आदि की जानकारी को दर्ज करें।

7 – पोर्टल में पंजीकरण सफल होने के उपरान्त आवेदक नागरिक को आवेदन हेतु लॉगिन करना होगा।

8 – लॉगिन के विवरण में अपनी ईमेल आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करके कैप्चा कोड को भरना है।

9 – अगले पेज में आवेदक नागरिक को आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा के सेक्शन में आय प्रमाण पत्र के विकल्प में क्लिक करना है।

10 – अब आवेदक व्यक्ति की स्क्रीन में आय प्रमाण-पत्र (UP Income Certificate) हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होगा।

11 – इस फॉर्म में आवेदक को पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करना है।

जैसे -क्षेत्र ,प्रार्थी का नाम ,पिता /पति का नाम ,माता का नाम ,वर्तमान पता ,मोबाइल नंबर ,स्थाई पता ,व्यवसाय ,परिवार का विवरण ,आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या ,आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ ,परिवार की कुल वार्षिक आय आधार संख्या ,प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आदि।

इसके पश्चात आवेदक नागरिक को संलग्नक संलग्न करें के विकल्प में अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड करने है।

सभी महत्वपूर्ण विवरण भरने के बाद दर्ज करें के विकल्प में क्लिक करें।

अगले पेज में आवेदक व्यक्ति को सेवा शुल्क भुगतान के ऑप्शन का चयन करना होगा।

शुल्क भुगतान हेतु एप्लीकेशन नंबर को दर्ज करें और submit ऑप्शन में क्लिक करें।

अब पेमेंट हेतु दिए गए विकल्पों में से अपनी सुविधा के अनुसार चयन करें।

शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक व्यक्ति को रसीद की प्रतिलिपि के विकल्प का चयन करना है।

रसीद हेतु आवेदन संख्या को दर्ज कर सुरक्षित करें के ऑप्शन में क्लिक करें।

सभी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आवेदक व्यक्ति अपने आवेदन स्थिति की जांच कर सकते है।

इस तरह से यूपी आय प्रमाण पत्र (UP Income Certificate) ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

आय प्रमाण पत्र (UP Income Certificate) आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए नीचे बताई गयी प्रक्रिया को फॉलो करें।

यूपी आय प्रमाण पत्र (UP Income Certificate) आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए आवेदक नागरिक को उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट में प्रवेश करना होगा।

वेबसाइट में प्रवेश करने के अंतर्गत होम पेज में आवेदन की स्थिति के विकल्प में क्लिक करें।

आवेदन स्थिति चेक करने हेतु नागरिक को अपनी आवेदन संख्या को दर्ज करना होगा। सर्च के विकल्प में क्लिक करना होगा।

कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आवेदन करे

अपने निवास स्थान के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं और वहां आपरेटर आपके आय प्रमाण पत्र (UP Income Certificate)के लिए आवेदन कर देंगें। आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने अनिवार्य हैं। आपरेटर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देते हैं और फॉर्म भी सब्मिट कर देते हैं। फार्म के लिए आपको फीस भी देनी होगी जिसकी रसीद दी जाती है। इसके बाद फॉर्म ऑनलाइन ही तहसीलदार तक पहुंचता हैं। जांच के दौरान सभी जानकारियां सही मिलने पर आय प्रमाणपत्र (UP Income Certificate) जारी कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में सात से पंद्रह दिन लग जाते हैं। 

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आय प्रमाण पत्र बनने में कितने दिन लगते हैं?

आय प्रमाण पत्र (UP Income Certificate) के लिए आवेदन करने के समय को लेकर यदि न्यूनतम समय देखा जाए तो 7 दिन और यदि अधिकतम समय देखा जाए तो 15 दिन भी लग सकते हैं।

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