निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे- Niwas Praman Patra 2023 online kaise apply kare?

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Niwas Praman Patra : यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और आपने अभी तक निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाया है, तो जल्द ही बना लें। Niwas Praman Patra बनाने के लिए अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको हम इस लेख के माध्यम से बता रहें हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए लेख को पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।

निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में बनाया जाता है। यह व्यक्ति के उस राज्य के निवासी होने को प्रमाणित करता है। यह Niwas Praman Patra बनवाने के लिए आप सबको तहसील जा कर तथा अन्य स्थानों में वकीलों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, आदि अन्य अधिकारी द्वारा बनाया जाता है लेकिन वर्तमान समय में यह घर बैठे ऑनलाइन भी बनाया जा सकता है।

1. Niwas Praman Patra क्या है ?

Niwas Praman Patra क्या है ?
Niwas Praman Patra क्या है ?

Niwas Praman Patra : यह एक स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र होता है जिसे राज्य सरकार जारी करती है । यह प्रमाण पत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ।

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आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराने के लिए, छात्रवृत्ति आवेदन में, कोई भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने में, आदि में आपको इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है ।

2. निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता कहाँ होती है ?

(a) Niwas Praman Patra की आवश्यकता किसी भी काॅलेज में एडमिशन के समय पड़ती है ।
(b) Niwas Praman Patra की आवश्यकता आपको सेवायोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के समय पड़ती है |
(c) Niwas Praman Patra  द्वारा राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता हैं, जैसे शादी अनुदान, विधवा-पेंशन, विकलांग-पेंशन,आदि में इसकी आवश्यकता पड़ती है ।
(d) स्कूल में मिलने वाली छात्रवृति, सरकारी नौकरी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आदि सब मे Niwas Praman Patra की आवश्यकता पड़ती है।
(e) भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रधानमंत्री उज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में भी मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
(f) वायु सेना, जल सेना तथा थल सेना आदि में आवेदन करने के लिए भी Niwas Praman Patra की आवश्यकता पड़ती है।

3. Niwas Praman Patra के लिये कौन -कौन नागरिक आवेदन कर सकतें हैं ?

  • आवेदन करने वाला व्यक्ति उस राज्य का निवासी होना चाहिये ।
  • उसे अस्थाई निवास पर 15 वर्ष से अधिक समय हो गया हो वह व्यक्ति निवास प्रमाण पत्र के लिये आवेदन कर सकता है।
  • आवेदन करने वाला व्यक्ति जिसके पास राज्य में स्थायी निवास हो लेकिन वह कमाई या अन्य वजह से बाहर रहता हो वह व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है |
4. Niwas Praman Patra बनाने में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज –

आधार कार्ड
फोटो [100kb]
स्वप्रमाणित घोषणा -पत्र
पहचान पत्र ( वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पानी का बिल, बिजली का बिल आदि में से कोई भी एक दस्तावेज )
राशन कार्ड की फोटो कॉपी
पासपोर्ट साइज फोटो
ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र

Niwas Praman Patra

5. ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र के लिये आवेदन कैसे करें ?

राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिको को बेहतर सुविधा देना चाहती है । सरकार नही चाहती कि राज्य के नागरिक इन सब प्रमाण पत्र के लिए लंबी-2 लाइनो में लगे । वकील,इंटरनेट कैफे आदि के चक्कर न लगाने पड़े । ये सब अपनी मनमर्जी से इसकी फीस भी चार्ज कर लेते है । जबकि सरकार ने इसकी फीस मात्र 15 रूपये तय कर रखी है । इसलिए राज्य सरकार ने एक वेबसाइट की शुरूआत की जिससे नागरिकों को घर बैठे ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस वेबसाइट का नाम ई- डिस्ट्रिक्ट है।

ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की वेबसाइट से आप सभी निवास प्रमाण पत्र के लिये आवेदन कर सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश में भी Niwas Praman Patra बनवाना आवश्यक हो गया है क्यूँकि इसके बिना सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लिया जा सकता है जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सरकारी स्कूल में मिलने वाली छात्रवृति, विकलांग पेंशन आदि।।

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इसी प्रकार सभी राज्य सरकारो ने अपने राज्य के नागरिकों को घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई -डिस्ट्रिक्ट या ई-साथी वेब साइट जारी की है ।

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6. Niwas Praman Patra हेतु ऑनलाइन आवेदन

(a) सर्वप्रथम अपने राज्य कि ई‌‌-साथी बेबसाइट या ई -डिस्ट्रिकट वेबसाइट को खोलें .

निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

(b) उसके बाद आपको एक लॉगिन अकाउंट बनाना होगा।

निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

(c) इसके लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। इसके बाद जिस जिले में रहते है उस जिले का नाम डालकर ही पंजीकरण फॉर्म में जानकारी को भरें और सुरक्षित कर लें।अब पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन के माध्यम से लॉगिन कर लें।

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(d) लॉगिन करने के बाद पेज पर दिये गये आवेदन क़ो चुनें, जिसमे आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण आदि बहुत से प्रमाण पत्र बनाने के विकल्प मिलेगे। आपको जिस भी सेवा में आवेदन करना हो आप उस सेवा को चुनें जिसमें आपको आवेदन करना है ।

Niwas Praman Patra
Niwas Praman Patra

(e) उन्ही विकल्पो में आपको एक विकल्प Niwas Praman Patra दिखाई देगा , उस पर क्लिक करे और आगे बढे़

(f) Niwas Praman Patra पर क्लिक करते ही आपको एक नया फार्म दिखाई देगा । इस फार्म मे जो भी जानकारी माँगी जा रही है उस बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरियेगा क्यूंकि इसी फार्म द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार ही आपका Niwas Praman Patra तैयार किया जायेगा।

Niwas Praman Patra
Niwas Praman Patra
निवास प्रमाण पत्र को भरने के बाद सभी मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें  जैसे – फोटो , आधार कार्ड की फोटोकाॅपी , स्वप्रमाणित घोषणा पत्र । ये सभी दस्तावेज आपको jpg फार्म में स्कैन करने है । दस्तावेजो का साइज 100KB से ज्यादा नही होनी चाहिए। 
फार्म में पूछी गयी सारी जानकारी भरने के बाद सेवा शुल्क का भुगतान करें। शुल्क का भुगतान आप अपने डेबिट कार्ड, नेट बैकिंग या यूपीआई के माध्यम से कर सकते है । शुल्क का भुगतान फार्म भरने के तुरंत बाद या आप का जब मन करे तब कर सकते है ।
शल्क भुगतान होने पर आपको आपकी आवेदन संख्या उपलब्ध करा दी जाती है। आवेदन संख्या आपके मोबाइल नम्बर पर सन्देश द्वारा भी आपको भेज दी जाती है । 
उसके बाद पावती पर्ची प्राप्त करने के लिये होम पेज पर लिंक दिया गया है लिंक पर क्लिक करें और आवेदन संख्या को दर्ज कर पावती पर्ची डाउनलोड कर लें।

7. Niwas Praman Patra डाउनलोड कैसे करे –

Niwas Praman Patra आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर ही आपका Niwas Praman patra जारी कर दिया जाता है जिसे आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं।

निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड कैसे करें

  • सर्वप्रथम अपना ई- डिस्ट्रीक्ट खोल लें तत्पश्चात आवेदन करते समय उपयोग किये गए यूजरनेम और पासवर्ड को डाल कर लॉगिन कर लें।
  • लॉगिन होने बाद आप निस्तारित आवेदन के विकल्प को चुनें।
  • निस्तारित आवेदन को चुनने के बाद आपके सामने आवेदित प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या आ जाएगी।
  • आवेदन संख्या पर क्लिक करें, आपका प्रमाण पत्र स्क्रीन पर दिख जायेगा और आप इसे डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं।
  • यदि किसी वजह से Niwas Praman Patra ना बनने पर आप आवेदन कि स्थिति पर जा कर उसकी स्थिति को देख सकते हैं।

FAQs

निवास प्रमाण पत्र क्या होता है ?

Niwas Praman Patra सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज यानि लिखित रूप से उपलब्ध कराया जाता है कि वह उस स्थान का निवासी है।

निवास प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय के लिए होती है ?

Niwas Praman Patra की वैधता लगभग 3 वर्ष तक होती है।

निवास प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है ?

Niwas Praman Patra को बनने में लगभग 7 दिन लग जाते है लेकिन कभी -2 इससे बनने में 7 से 15 दिन भी लग सकते हैं।

निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

Niwas Praman Patra में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बहुत से होते है ।

  • आधार कार्ड,
  • बिजली का बिल,
  • पानी का बिल,
  • वोटर कार्ड,
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

निवास प्रमाण पत्र में लगने वाला शुल्क कितना होता है ?

Niwas Praman Patra में 15 रूपये का शुल्क लगता है, लेकिन यह अलग -2 राज्यों के लिए अलग हो सकता है।

निवास प्रमाण पात्र बनाने के लिए हमे क्या दस्तावेज देने होंगे ?

Niwas Praman Patra बनाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, आदि दस्तावेज देन होगे।

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